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Wednesday, 8 September 2010

तीन माह की सजा

रानीवाड़ा& तहसील क्षेत्र के रामपुरा गंाव में आम रास्ते पर अवैध अतिक्रमण करने के आरोपी को नायब तहसीलदार गोपालसिंह राजपुरोहित ने बुधवार को तीन माह के सिविल कारावास से दंडित किया है। राजपुरोहित ने बताया कि रामपुरा गांव में खसरा नंबर ६७६ व ६७८ में गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायत करने पर पटवारी से जांच करवाई गई। इसके बाद बुधवार को उसे भौतिक रूप से बेदखल करने व ५० रुपए के अर्थदंड सहित तीन माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई है।

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