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Saturday 22 May 2010

अनुज्ञा पत्र निलंबित

रानीवाड़ा।
गुरूवार को विधायक रतन देवासी व विकास अधिकारी के द्वारा उचित मूल्यों की दूकानों का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर जिला रसद अधिकारी ने उक्त डीलर का अनुज्ञा पत्र निलंबित कर दिया है। जिला रसद अधिकारी विरेंद्रसिंह ने बताया कि विकास अधिकारी व एसडीएम की रिपोर्ट के अनुसार डीलर किशोरकुमार मानाराम ने केरोसीन के भण्ड़ारण में अनियमितता व अवैधानिक रूप से भूमिगत टैंकर में केरोसीन का स्टोरेज करने का सत्यापन होने पर उक्त अनुज्ञा पत्र ९० दिन के लिए निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिले के समस्त राशन डिलर राज्य सरकार की योजना अनुसार दो रूपए प्रतिकिलों की दर से बीपीएल परीवारों को गेहूं उपलब्ध करावे। कोई अनियमितता पाई जाने पर कडी कार्रवाई की जाएगी।

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