रानीवाड़ा
नरेगा के तहत हुए कार्यों का लेखा जोखा पूरा नहीं करना वर्तमान सरपंचों को फिर से पंच, सरपंच, प्रधान या जिला पार्षद बनने से रोक सकता है। राज्य सरकार के आदेश जारी किए है, जिसके अन्तर्गत पंचायत समिति से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पंचायत चुनाव लडऩा संभव नहीं होगा। रानीवाड़ा पंचायत समिति के सभी वर्तमान सरपंच इसकी चपेट में आ गए है। गौरतलब है कि पंचायत समिति में नरेगा कार्य करवा रही ३० पंचायतों में दर्जनों पंचायतें ऐसी है, जिन्होंने अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र और क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जिला परिषद से इन सरपंचों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। जिससे वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हालांकि आचार संहिता लागू होने के बाद भी जिला परिषद से यह प्रमाण पत्र दिए जा रहे है। राज्य सरकार के आदेश के बाद कई सरपंचों ने प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि नरेगा कार्यों के तहत दूसरी किश्त तभी जारी की जानी है, जब पहले कार्य के उपयोगिता प्रमाण पत्र और सीसी जारी कर दिए गए हो।
सभी सरपंच होंगे अयोग्य
पंचायत समिति की ३० ग्राम पंचायतों के सरपंच अभी तक नरेगा राशि का समायोजन नहीं कर पाए हैं। इस तरह एक भी वर्तमान सरपंच आगामी पंचायतीराज चुनावों में सरपंच, वार्डपंच, डेलिगेट का चुनाव नहीं लड़ सकता है। इन निर्देशों के चलते काफी तादात में सरपंचों के दोबारा चुनाव लडऩे का सपना धरा का धरा रह सकता है।
राज्य सरकार से मिला है आदेश
जिन पंचायतों में नरेगा कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र व सीसी प्राप्त नहीं हो पाए हैं, उन सरपंचों को चुनाव लडऩे के लिए एनओसी जारी नहीं की जाएगी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से आदेश आ गए है।
कैलाशचंद्र शर्मा, एसडीएम व निर्वाचन अधिकारी
नहीं करवाया है समायोजन
अभी तक सरपंचों ने सामग्री सहित अन्य मद में व्यय राशि का शत प्रतिशत समायोजन नहीं करवाया है।
ओमप्रकाश शर्मा, बीडीओ, रानीवाड़ा
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