रानीवाड़ा
पंचायत संस्थाओं के चुनाव के तहत मतदान केन्द्र भवन की 200 मीटर की परिधि में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल के नेता की तस्वीर, अथवा चुनाव चिह्न या नारे दर्शाते हुए पोस्टर व बैनर नहीं लगाए जाएंगे। तहसील निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम कैलाशचंद्र शर्मा ने क्षेत्र के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाए जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है। इसका आकार पांच गुणा दो फीट से अधिक नहीं होगा। शेष & पेज 9
अभ्यर्थियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले निर्वाचन बूथों में अधिकतम एक मेज व दो कुर्सी लगाई जा सकेगी। उन्होंने पंचायत संस्थाओं के चुनाव में निर्भय व स्वतंत्रता पूर्वक मतदान तथा मतदाताओं की हर सूरत में सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हंै। उन्होंने कहा कि आपराधिक-असामाजिक तत्वों, हिस्ट्रीशीटर्स, समाज कंटकों तथा शराब माफियाओं की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध किया जाए तथा उनके विरूद्ध अभियान चलाकर कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाए।
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